उत्तराखंड में 2024 पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री सतपाल महाराज ने स्पष्ट किया कि 25 जुलाई 2019 की कट ऑफ डेट के बाद दो से अधिक संतान वाले उम्मीदवार चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
उत्तराखंड में 2024 पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पात्रता को लेकर एक बार फिर मंत्री सतपाल महाराज ने दो बच्चों के नियम को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के तहत जिन व्यक्तियों के 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक जीवित संतान हैं, वे चुनाव लड़ने के योग्य हैं। हालाँकि, इस तिथि के बाद जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले सकते।
मंत्री महाराज ने यह भी बताया कि यह नियम ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनावों पर लागू होता है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के 19 सितम्बर 2019 के आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत के उम्मीदवारों के लिए यह नियम प्रभावी है, जबकि क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के संदर्भ में 21 सितंबर 2020 के आदेश ने इसे लागू किया।
मंत्री महाराज ने यह भी कहा कि यदि पहली संतान के बाद एक साथ दो या उससे अधिक संतान होती है, तो यह नियम लागू नहीं होगा और उम्मीदवार चुनाव लड़ने के योग्य रहेगा। पंचायतीराज निदेशक निधि यादव ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय में दायर एस.एल.पी. को सरकार ने वापस ले लिया है और पंचायत चुनावों के लिए एक समान नियमावली सुनिश्चित करने हेतु संशोधन प्रस्ताव भेजा गया है।
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