उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब आसान नहीं है। यहां के भू कानूनों का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना और मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। जानें कैसे नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और किन शर्तों के तहत भूमि खरीद सकते हैं।
अगर आप उत्तराखंड में जमीन खरीदना चाहते हैं, तो कुछ नए नियम जानना जरूरी है। अब राज्य में जमीन खरीदने के लिए सख्त कानून हैं। यहां 250 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन खरीदने पर रोक है, और अगर किसी ने नियमों का पालन नहीं किया, तो उन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को कहा है कि जो लोग कानून का उल्लंघन करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कुछ लोग जमीन का गलत उपयोग कर रहे हैं, जिससे राज्य के प्राकृतिक संसाधन प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे मामलों में ZALR एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।
उत्तराखंड के हरिद्वार और नैनीताल जिलों में अब जमीन की खरीद-बिक्री के मामलों की रिपोर्ट मांगी गई है। इससे सरकार नियमों का सही पालन करवा सकेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई जमीन का दुरुपयोग न करे।
अगर आप उत्तराखंड में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो भू कानूनों का पालन करना बहुत जरूरी है।
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