उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव से संबंधित जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर छात्रसंघ चुनाव इस वर्ष नहीं होंगे। जानिए हाईकोर्ट के इस फैसले की पूरी जानकारी।
उत्तराखंड में इस वर्ष विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव नहीं होंगे। नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला राज्य सरकार के 23 अप्रैल 2024 को जारी शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर किया, जिसमें 30 सितंबर 2024 तक छात्रसंघ चुनाव कराने के निर्देश दिए गए थे।
इस मामले में याचिका देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों को आधार बनाते हुए याचिका में कहा था कि सरकार के निर्देशों के बावजूद चुनाव नहीं कराए गए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है।
हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पाया कि राज्य सरकार के शासनादेश के अनुरूप ही याचिका को निस्तारित किया गया है।
इस फैसले से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि छात्रसंघ चुनाव इस शैक्षणिक सत्र में नहीं होंगे।
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